नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttrakhand High court) में सोमवार को मुजफ्फरनगर गोलीकांड (Muzaffarnagar shooting) से जुड़े पांच मामलो में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और देहरादून (Dehradoon) के जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता रमन साह (Advocate Raman Sah) की ओर से दायर याचिका पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा (Senior Justice Sanjay Kumar Mishra) की पीठ ने आज सुनवाई की। इस मामले में आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और देहरादून (Dehradoon) के जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से जवाब पेश किये गये। दोनों पक्षकारों की ओर से कहा गया है कि मुजफ्फरनगर गोलीकांड ((Muzaffarnagar shooting)) से जुड़े पांच मामलों की सुनवाई देहरादून (Dehradoon) की सीबीआई (CBI) अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षकारों के जवाब को रिकार्ड में ले लिये है और याचिकाकर्ता को दोनों के शपथपत्र का जवाब प्रतिशपथ पत्र के जरिए जवाब देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 नवम्बर को होगी।
गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य (Uttrakhand state) की मांग को लेकर उत्तराखंड के हजारों आंदोलनकारी 01 अक्टूबर 1994 की रात को दिल्ली रवाना हो रहे थे। उत्तरप्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस (Muzaffarpur Police) ने रामपुर तिराहे पर राज्य आंदोलनकारियों को भारी पुलिस बल (police force) के साथ रोक लिया था और इस दौरान हुए पथराव में मुजफ्फरनगर का डीएम अनंत कुमार सिंह घायल हो गया। इसके बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने राज्य आंदोलनकारियों पर बर्बर ढंग से लाठीचार्ज किया और इस घटना में कुछ आंदोलनकारी शहीद हो गये जबकि 250 से अधिक घायल हो गये और कई महिला आंदोलनकारियों की आबरू से खिलवाड़ किया गया।