नैनीताल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSAC) भर्ती घोटाले में कांग्रेस नेत (congress leader) व विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भुवन चंद्र कापड़ी (Bhuvan Chandra Kapri) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय (High court) ने सरकार से जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत (Court) में पेश करने को कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता को भी याचिका दायर करने का अधिकार क्षेत्र (लोकस) बताने को कहा है।
इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा (Justice Sanjay Kumar Mishra) की पीठ में हुई। कांग्रेस नेता भुवन चंद्र कापड़ी (Bhuvan Chandra Kapri) की ओर से सोमवार को अदालत में जवाब पेश नहीं किया गया। उन्होंने जवाब पेश करने के लिये अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत (Court) ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और उन्हें 21 सितम्बर तक याचिका की पोषणीयता पर जवाब देने और याचिका दायर करने का अधिकार बताने को कहा है।
सरकार की ओर से कहा गया कि भर्ती घोटाले की जांच एसटीएफ (STF) को सौंपी गयी है। एसटीएफ निष्पक्ष जांच कर रही है। अभी तक तीन दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अदालत (Court) ने सरकार को भी जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।
Tags :UKSSAC scam