नैनीताल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) भर्ती घोटाले के प्रमुख आरोपी हाकम सिंह को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी है। अदालत ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने के सरकार के कदम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की युगलपीठ में हुई।
गौरतलब है कि हाकम सिंह की पत्नी विशुली देवी की ओर से पुरोला के उपजिलाधिकारी के अतिक्रमण को तोड़ने संबंधी 23 सितंबर के नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी।याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि होटल व होम स्टे उनकी निजी भूमि पर बने हैं। संबद्ध भूमि उनके नाम है। उसके पति जेल में हैं और प्रशासन बदले की भावना से काम कर रहा है। वही प्रशासन का कहना है कि उक्त भूमि पर अवैध रूप से कुल चार अनावासीय भवन बनाये गये हैं। यह भूमि उत्तराखंड सरकार की भूमि है।
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