अहमदाबाद | एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने शुक्रवार (17 सितंबर) को सार्वजनिक परिवहन या नागरिक भवनों में प्रवेश करने के लिए कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य करने का आदेश जारी किया। निर्णय 20 सितंबर से लागू होगा। एएमसी आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है उन्हें नागरिक परिवहन सेवा, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साथ-साथ वाहनों में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। कांकरिया झील के किनारे, साबरमती रिवरफ्रंट, पुस्तकालय, व्यायामशाला, खेल परिसर आदि। विभिन्न नगरपालिका सेवाओं का लाभ उठाने के लिए टीके की एक या दोनों खुराक (यदि पात्र हो) रखने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसी सुविधाओं के प्रवेश बिंदु पर वैक्सीन प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। 20 सितंबर, सोमवार से प्रभावी होने के लिए। ( Vaccination necessary )
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अहमदाबाद में सार्वजनिक परिवहन, जिम जैसी नागरिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए टीकाकरण जरूरी
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