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West Bengal : कोलकाता उच्च न्यायालय ने बढ़ाई ममता की चिंता, कहा- उप चुनाव अभी क्यों हैं जरूरी ...

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West Bengal : कोलकाता उच्च न्यायालय ने बढ़ाई ममता की चिंता, कहा- उप चुनाव अभी क्यों हैं जरूरी ...
कोलकाता | Kolkata Mamta By Election : नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हैं. संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें आगामी उपचुनाव को हर हाल में जीतना होगा. इसके लिए ममता बनर्जी ने भवानीपुर की सीट खाली कराकर नामांकन भी कर दिया है. लेकिन अब जो खबर आ रही है तो ममता बनर्जी के लिए सुखद नहीं है. कोलकाता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंडल ने उपचुनाव पर बड़ा सवाल उठाया है. न्यायाधीश ने होने वाले उपचुनाव पर सवाल पूछा है कि इस चुनाव की वित्तीय जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या चुनाव कराने अनिवार्य है. Kolkata Mamta By Election :

जनहित याचिका पर हो रही थी सुनवाई

Kolkata Mamta By Election : कोलकाता उच्च न्यायालय में भवानीपुर उपचुनाव को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इस संबंध में मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को कहा कि यदि भवानीपुर में प्रस्तावित चुनाव नहीं होते संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा. इसपर पीठ ने पूछा कि कुछ लोग अपनी इच्छा से चुनाव लड़ते हैं इसका विरोध करने पर इस्तीफा दे देते हैं. पूरे खर्च का बोझ तो आम जनता पर ही पड़ता है. कोर्ट ने पूछा कि सिर भवानीपुर में उपचुनाव की अनुमति क्यों दी गई है. कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वह चुनाव नहीं कराए क्या तुझसे क्या संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है. इसे भी पढ़ें- अगले महीने अक्टूबर में 21 दिन बैंक बंद रहेंगे, पढ़ें अवकाश की पूरी सूची..

क्या है नियम

Kolkata Mamta By Election : बता दें कि चुनाव के बाद किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. भले ही उस ने चुनाव लड़ा भी न हो या लड़ कर हार गया हो. लेकिन मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर सीएम पद के दावेदार को विधायक बनना पड़ता है. इसलिए स्वाभाविक है कि उसे चुनाव लड़ना ही पड़ता है. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई थी जिसके उन्होंने भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव में नामांकन किया है. इसे भी पढ़ें- चिलचिलाती धूप से परेशान युवक ने पी ली 1.5 लिटर कोल्ड ड्रिंक, जानें मौत के बाद क्या कहा डॉक्टर ने …
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