कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार को राज्य में 43,000 सामुदायिक दुर्गा पूजा समितियों को 60,000 करोड़ रुपए का दान देने की सशर्त मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने पिछले महीने सामुदायिक दुर्गा पूजा (Durga Puja) समितियों के लिए अनुदान की घोषणा की थी।
राज्य सरकार को सामुदायिक पूजा समितियों को 60,000 करोड़ रुपए का दान देने से रोकने के लिए कई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) में याचिकाओं को खारिज करते हुए, कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने छह शर्तें लगाईं है।
22 अगस्त को, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 43,000 सामुदायिक दुर्गा पूजा समितियों को 60,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की, जिससे राज्य के खजाने पर 258 करोड़ रुपये का दबाव पड़ेगा। इसके अलावा, उन्होंने इन सामुदायिक पूजा समितियों के बिजली बिलों पर 60 प्रतिशत सब्सिडी देने की भी घोषणा की।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार जब राज्य सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान करने में असमर्थ है, तो वह सामुदायिक दुर्गा पूजा समितियों को करोड़ों का दान कैसे दे सकती है। (आईएएनएस)
पूजा समितियों को सशर्त अनुदान
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