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मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली राहत

Kolkata, July 27 (ANI): BJP leader Mithun Chakraborty addresses the media claiming 38 Trinamool Congress MLAs are in touch with the BJP, at party Hastings office, in Kolkata on Wednesday. (ANI Photo)

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिली है। पुलिस उनके खिलाफ अब कोई एक्शन नहीं ले सकेगी। उन पर एक शख्स ने 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। 

यह आदेश जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने बुधवार को दिया। साथ ही कोर्ट ने केस डायरी भी पेश करने का आदेश दिया है। यह अंतरिम आदेश है, जो 10 सितंबर तक लागू रहेगा। इस केस की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।

मिथुन चक्रवर्ती के वकील ने कहा फिल्म अभिनेता पर आरोप था कि उन्होंने एक कंपनी को एक होटल का इंटीरियर करने के लिए हायर किया था। लेकिन, बाद में उन्हें भुगतान नहीं दिया। इस होटल की शुरुआत 2019 में हुई थी और यह शिकायत 2020 में की गई थी।

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कंपनी के वकील अयान चक्रवर्ती ने कहा मेरे मुवक्किल एक इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस चलाते हैं, जिन्हें उस प्रोजेक्ट का काम मिला था। बाद में मिथुन ने जो वादा किया था, वो रकम नहीं दी गई।

कंचन जाजू ने इस मामले के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा चितपुर थाने में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें उन पर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था। हमने एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज किया था। जज भी इस तरह के आरोप को देखकर हैरान थे क्योंकि मिथुन एक जाने-माने अभिनेता हैं। वो इस केस से जुड़े हुए नहीं हैं क्योंकि जिस होटल की बात हुई है, उससे एक्टर का नाता नहीं है।

उन्होंने कहा, ”यह होटल किसी विमान सरकार का है, और एक्टर का कोई नाता नहीं है। मिथुन के ऊपर कोई केस नहीं बनता। केस डायरी अगली सुनवाई यानी 3 सितंबर को पेश की जाएगी।

Pic Credit : ANI

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