मुंबई | Cruise Drugs Case: बॉलीवुड के बादशाह यानि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।
देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहे कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले से आर्यन खान का नाम हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका वापस ले ली गई। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापुरवाला की अध्यक्षता वाली बेंच के आदेश के बाद याचिका वापस ली गई है।
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आर्यन खान समेत 8 लोगों को लिया गया था हिरासत में
Cruise Drugs Case: गौरतलब है कि, कॉर्डेलिया क्रूज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2 अक्टूबर 2021 को छापेमारी करते हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया था। आर्यन पर इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स ट्रेडिंग का आरोप लगा था। इसके बाद उन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस में आर्यन 28 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहे थे। बाद में कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बरी कर दिया था। एनसीबी की चार्जशीट में बताया गया था कि आर्यन के खिलाफ सबूत नहीं मिले है। एनसीबी की एसआईटी ने विशेष एनपीडीएस कोर्ट में 6000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि, उनको ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर आर्यन खान का नाम चार्जशीट में शामिल किया जाए।
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बता दें कि, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में गिरफ्तार होने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली रही थी और हर दिन कोई न कोई नया विषय निकल कर सामने आया था। आर्यन जब जेल में थे तब शाहरुख खान भी उनसे मिलने जेल पहुंचे थे।
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