nayaindia Hearing in Bombay High Court : आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई
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आर्यन खान ड्रग केस: बॉम्बे हाई कोर्ट में आज किंग खान के बेटे की जमानत याचिका पर सुनवाई

Hearing in Bombay High Court

मुंबई: क्या आज आर्यन खान जेल से बाहर आ जाएंगे? हम जल्द ही पता लगा लेंगे क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई क्रूज ड्रग मामले में शाहरुख खान के बेटे की जमानत याचिका पर आज 26 अक्टूबर बाद सुनवाई करने के लिए तैयार है।  वकील सतीश मानेशिंदे ने सूचित किया कि 21 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह 26 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। वकील मानेशिंदे ने कहा कि हमने अदालत से कहा कि मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से होनी चाहिए। लेकिन न्यायाधीश ने इनकार कर दिया। मुंबई की एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते ड्रग्स की जब्ती के सिलसिले में आर्यन और दो अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आर्यन खान ने अपनी जमानत खारिज होने पर एनडीपीएस अदालत के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के वकील जेल में भी बंद हैं। उन्होने भी कहा कि एनडीपीएस द्वारा उनके आवेदनों को खारिज करने के बाद वे बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे। ( Hearing in Bombay High Court)

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आर्यन के बाद अनन्या पांडे भी बुलाई गई

एएनआई से बात करते हुए मर्चेंट के वकील अली कासिफ ने कहा कि हम आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी को स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य दो के भी आज उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन करने की संभावना है। इसके अलावा जांच के एक हिस्से के रूप में बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे 21-22 अक्टूबर को मुंबई क्रूज ड्रग मामले के संबंध में पूछताछ के लिए पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई कार्यालय पहुंचीं।

आर्यन की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी ( Hearing in Bombay High Court)

शाहरुख खान ने 21 अक्टूबर को अपने बेटे आर्यन खान से मुलाकात की जो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। जेल अधिकारियों के अनुसार आरोपियों को पहले COVID-19 के मद्देनजर आगंतुकों के पास जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। हालांकि, एक कैदी के परिवार के केवल दो सदस्यों को ही जाने की अनुमति है। 20 अक्टूबर को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने ड्रग्स मामले में उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, और बाद में मामले में आर्यन की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। ( Hearing in Bombay High Court)

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