changing the agriculture law : केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन शुरू होने के बाद संसद का दूसर सत्र शुरू होने वाला है। किसानों के साथ सरकार ने आखिरी बार 22 जनवरी को बात की थी। उसके बाद किसानों से बात करने और आंदोलन खत्म कराने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि कानूनों को रद्द करने के अलावा बाकी हर मुद्दे पर वह किसानों से बात करने को तैयार है। अब तो किसानों के हितैषी और विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता शरद पवार ने भी कह दिया है कि कानून पूरी तरह से रद्द करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिन प्रावधानों से किसानों को आपत्ति है उन्हें बदला जाए।
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तभी सवाल है कि केंद्र सरकार इन कानूनों को बदलने की पहल क्यों नहीं कर रही है? सरकार ने किसानों के साथ आखिरी बार बातचीत से पहले कुछ बदलावों पर सहमति जताई थी। तीनों कानूनों को मिला कर कोई एक दर्जन प्रावधान थे, जिन्हें बदलने को सरकार तैयार थी। सरकार ने खुद कहा था कि वह कांट्रैक्ट पर खेती की मंजूरी देने वाले कानून में अदालत में सुनवाई का प्रावधान करने को राजी है। अभी तक कांट्रैक्ट पर खेती वाले कानून में यह प्रावधान है कि किसी तरह का विवाद होने पर एसडीएम के यहां सुनवाई होगी। changing the agriculture law.
इस तरह से कानूनों में कई छोटे-छोटे बदलावों के लिए सरकार राजी हो गई थी। अगर सरकार सचमुच इनके प्रति गंभीर है तो इन बदलावों को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। सरकार तीनों कानूनों में जरूरी संशोधन का प्रस्ताव संसद में ला सकती है। उसके बाद सरकार बदले हुए कानून को सामने रख कर किसानों से बात करे तो विवाद सुलझाने में आसानी होगी। सरकार को इससे राजनीतिक फायदा भी संभव है क्योंकि पवार की पार्टी इन बदलावों का समर्थन कर सकती है। इससे संसद में विपक्ष बंटा हुआ दिखेगा। उसके बाद सरकार के ऊपर कानून को पूरी तरह से रद्द करने का दबाव कम होगा। अगर सरकार गंभीर होती और वह किसान आंदोलन खत्म कराने के बारे में गंभीरता से सोच रही होती तो उसका पहला कदम यह होता कि वह अपनी तरफ से पहल करके कानूनों में संशोधन करती।
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ऐसा लग रहा है कि सरकार इस चिंता में संशोधन नहीं कर रही है कि एक बार फिर संसद में किसान कानून का मुद्दा आया तो विपक्ष को हंगामा करने का मौका मिलेगा। ध्यान रहे पहली बार जब कानून पास कराया गया था तब राज्यसभा में बहुत विवाद हुआ था और विपक्ष के सांसदों को निलंबित भी किया गया था। उस किस्म के किसी विवाद से बचने के लिए सरकार चुपचाप बैठी है। वह न तो किसानों से बात कर रही है और कानून में अपनी तरफ से कोई संशोधन कर रही है। उलटे कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के एक लाख करोड़ रुपए के प्रावधान का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। हालांकि किसान ऐसी किसी बात के असर में नहीं आ रहे हैं।
तभी ऐसा लग रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र पर किसान आंदोलन की छाया रहेगी। किसानों ने तय किया है कि वे 22 जुलाई से हर दिन संसद के सामने प्रदर्शन करने जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हर दिन दो सौ किसान दिल्ली जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। यह तय है कि पुलिस ऐसे किसी प्रदर्शन की इजाजत नहीं देगी। लेकिन अगर दो सौ किसानों का जत्था दिल्ली की ओर मार्च करेगा तो पुलिस उसे कहां रोकेगी? क्या किसानों को जंतर-मंतर या संसद मार्ग तक पहुंचने दिया जाएगा? अगर किसान जंतर-मंतर या संसद मार्ग तक पहुंच गए और वहां से नहीं लौटे तो क्या होगा? फिर दिल्ली किसान आंदोलन का केंद्र बन जाएगा।
कृषि कानून क्यों नहीं बदल रही सरकार?
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