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90 वर्षीय पिता और 89 साल की मां को परेशान करते थे बेटा-बहू, Highcourt ने कहा- खाली करें Flat...

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90 वर्षीय पिता और 89 साल की मां को परेशान करते थे बेटा-बहू, Highcourt ने कहा- खाली करें Flat...
मुंबई | Mumbai High Court News : समय के साथ देशभर में मां-बाप के साथ गलत व्यवहार के मामले आते रहते हैं. ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से आया है. एक मामले पर सुनवाई करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को अपने बुजुर्ग माता पिता का घर एक महीने के भीतर खाली करने आदेश दिया है. बताया गया है कि बेटा बुजुर्ग को परेशान करता था और उसने घर खाली करने से इंकार कर दिया था. न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की एकल पीठ ने इस सप्ताह के शुरू में यह फैसला दिया है.बेटे की दलील सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला दिया है. Mumbai High Court News :

मां-बाप का इकलौता पुत्र है आरोपी

Mumbai High Court News :  अदालत ने यह पाया कि 90 वर्षीय पिता और 89 साल की मां का इकलौता पुत्र और उसकी पत्नी उन्हें परेशान कर रहे हैं. इस फ्लैट का स्वामित्व बुजुर्ग दंपती के पास है. बेटे को फ्लैट खाली करने का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि माता-पिता को अपने अधिकारों को सुरक्षित करने और अपने ही बेटों द्वारा किए गए उत्पीड़न से खुद को बचाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है. इसे भी पढें-PM Modi के Birthday का Bihar में दिखा गजब का उत्साह, 71 नावों पर 71 केक, 71 किलो का लड्डू और…

अदालत ने भी जताया दुख

Mumbai High Court News : अदालत ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जहां बुजुर्ग माता पिता अपने इकलौते बेटे के हाथों ही पीड़ित हैं. लगता है कि इस कहावत में कुछ न कुछ सच्चाई है कि ‘बेटियां सदा के लिये है’ और बेटे तभी तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती. पीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में यह प्रावधान अनिवार्य किया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की संतानें अथवा रिश्तेदार यह सुनिश्चित करें कि बुजुर्ग उत्पीड़न और परेशानी मुक्त होकर सामान्य जीवन व्यतीत करें. इसे भी पढें- PAK VS NZ Update : खेल के पहले खेला, पहले मैच शुरू होने के था इंतजार, न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी श्रंखला…
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