nayaindia Relative Of Person Who Died Consuming Spurious Liquor Get 4 Lakh जहरीली शराब पीकर मरने वाले के परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए
बिहार

जहरीली शराब पीकर मरने वाले के परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए

ByNI Desk,
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पटना। बिहार (Bihar) सरकार अब जहरीली शराब (Denatured Alcohol) पीकर मरने वाले परिजनों को चार-चार लाख रुपए मुआवजा देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 2016 से अब तक जितने लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को ये सहायता राशि दी जाएगी। विपक्ष लगातार मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करता रहा है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जहरीली शराब पीकर कोई मरता है तो बड़ा दुख होता है। जहरीली शराब पीने से किसी को मौत होती है तो उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए राज्य सरकार सहायता राशि देगी। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी।

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नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा कि जो लोग शराब पीकर मरे हैं, उनके परिजन आकर बताएं। उन्होंने कहा कि अगर लोग स्वीकार कर लेंगे कि उन्होंने जहरीली शराब कहां से खरीदी तो हम लोग उनकी मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि इतने प्रयास के बावजूद लोग जहरीली शराब पी रहे हैं जिससे लोगों की मौत हो रही है। लेकिन उनके परिवार के लोगों का भी उन्हें ध्यान है। परिजनों को बताना होगा कि जहरीली शराब पीकर मौत हुई है और शराबबंदी का हमलोग समर्थन करते हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी के बावजूद राज्य में प्रतिदिन कहीं न कहीं से शराब पकड़े जाने की खबरें आते रहती है। (आईएएनएस)

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