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खान सर समेत चार लोगों को मिली अग्रिम जमानत

Patna, Jun 03 (ANI): Educator Khan Sir speaks to the media following a firing incident outside his coaching institute, in Patna on Wednesday. (ANI Video Grab)

हत्या के प्रयास एवं अग्नेश्स्त्रों के अवैध इस्तेमाल के मामले में अभियुक्त बनाए गए खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ़ फैजल खान और उनके तीन सहकर्मियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पाण्डेय को पटना के प्रधान जिला जज की अदालत ने सोमवार को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत ने इस मामले में 08 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज अपना आदेश सुनाते हुए प्रधान जिला जज ने खान सर और उनके तीनों सहकर्मियों को गिरफ्तारी या न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की स्थिति में 10 हज़ार के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानतदारों का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है की दोनों जमानतदारों में से एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होगा जबकि दूसरा पटना का निवासी होगा।

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दूसरी ओर इसी मामले में खान सर के जेल में बंद दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका भी अदालत ने स्वीकृत की और दोनों सुरक्षा कर्मियों को उपरोक्त शर्तों पर ही जमानत पर जेल से मुक्त किए जाने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के अलावा अन्य अज्ञात के खिलाफ बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 04 जून 2026 को कदम कुआं थाना में कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया है। पुलिस ने खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर इस मामले में जेल भेजा था।

Pic Credit : ANI

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