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कविता को अंतरिम जमानत देने से कोर्ट का इनकार

Kavita Delhi Court

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित शराब नीति घोटाले (Liquor Policy Scam) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के. कविता (Kavita) को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन दिया था। कविता पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप है। Kavita Delhi Court

वो 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा (Kaveri Baweja) ने सोमवार को उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है। पिछले हफ्ते, उन्होंने तिहाड़ जेल में पूछताछ करने और बयान दर्ज करने की मांग की सीबीआई याचिका का विरोध किया था और अदालत का रुख किया था। अदालत ने 5 अप्रैल को सीबीआई (CBI) को तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में कविता से पूछताछ करने की अनुमति दी थी।

कविता की याचिका पर जवाब देने के लिए सीबीआई द्वारा समय मांगे जाने के बाद अदालत अब इस मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को करेगी। 6 अप्रैल को, कविता के वकील नितेश राणा ने अदालत को बताया था कि जांच एजेंसी ने “उनकी पीठ पीछे” याचिका दायर कर कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले (Liquor Policy Scam) में ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।

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