Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar

केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को विशेष अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी। केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने केजरीवाल की मेडिकल ग्राउंड पर सात दिन की जमानत की मांग वाली अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि केजरीवाल के जरूरी मेडिकल टेस्ट कराएं।

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने एक जून को हुई सुनवाई में केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला पांच जून के लिए सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने पहले सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की याचिका एक हफ्ते बढ़ाने की अपील की थी। लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। उसके बाद ही केजरीवाल ने सरेंडर करके जेल जाने से पहले याचिका दायर करके विशेष अदालत से सात दिन की जमानत मांगी थी, ताकि वे अपने मेडिकल टेस्ट करवा सकें, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनकी अपील का विरोध किया था।

गौरतलब है कि शराब नीते मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद दो जून की शाम पांच बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। उसके बाद अदालत ने उनको पांच जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। अब अदालत ने उनको 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Exit mobile version