नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत से मिली जमानत कायम रहती है या नहीं, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला मंगलवार यानी 25 जून को आएगा। हाई कोर्ट दोपहर ढाई बजे फैसला सुना सकता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर कजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई 26 जून तक के लिए टाल दी है। अवकाशकाली बेंच के जज जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने कहा कि अभी तक हाई कोर्ट ने इस पर फैसला नहीं सुनाया है इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए।
गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी और एक लाख रुपए के बॉन्ड पर उनको रिहा करने का आदेश दिया था। लेकिन ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने 21 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। 21 जून को हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि 24 या 25 जून को फैसला सुनाया जाएगा। तब तक जमानत पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन वहां कोई राहत नहीं मिली है।
इस बीच ईडी ने सोमवार को हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर केजरीवाल को विशेष अदालत से मिली जमानत को गैरकानूनी बताया। ईडी ने ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच के सामने जो भी जरूरी दस्तावेज रखे गए थे, बेंच ने उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। ईडी ने कहा कि इन दस्तावेजों में सबूत थे कि अरविंद केजरीवाल धन शोधन मामले में गले तक डूबे हुए हैं। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि उसको कुछ नए सबूत मिले हैं। ईडी ने यह भी कहा कि धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अरविंद केजरीवाल की भूमिका को नजरअंदाज करके विशेष अदालत ने गंभीर भूल की है।