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सिसोदिया को अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। पिछले करीब एक साल में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तीन दिन की अंतरिम जमानत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मनीष सिसोदिया को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी। उन्होंने लखनऊ में भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 12 से 16 फरवरी तक की अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन जज एमके नागपाल ने उन्हें 13 से 15 फरवरी तक की जमानत दी है।

गौरतलब है कि सिसोदिया दिल्ली शराब नीति में घोटाले और उससे जुड़े धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार हैं। उन्हें पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने और फिर नौ मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। उनके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इसी मामले में जेल में बंद हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई बार समन जारी किया है।

बहरहाल, बताया जा रहा है कि सोमवार को जब कोर्ट में सिसोदिया की याचिका पर बहस हुई, तो ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध किया था। दोनों एजेंसियों ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जता कर जमानत का विरोध किया था। बाद में दोनों एजेंसियों ने पांच दिन की जमानत का विरोध किया, जिसके बाद अदालत ने तीन दिन की जमानत दी। सिसोदिया के वकील ने अदालत से यह भी कहा कि वह जमानत के दौरान उनके साथ पुलिस न भेजे।

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