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अमानतुल्लाह खान को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

New Delhi, Sep 16 (ANI): (File Photo) ACB Delhi arrests Aam Aadmi Party (AAP) MLA Amanatullah Khan in connection with alleged Delhi Wakf Board corruption case on the basis of the recovery of incriminating material and evidence during a search, in New Delhi on Friday. (ANI Photo)

Amanatullah Khan : दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को मंगलवार को बड़ी राहत मिली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। 

यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए एक आरोप से संबंधित है, जिसमें उन पर सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का आरोप है। 

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि विधायक ने सरकारी कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप किया और उन्हें अपने कार्य को पूरा करने से रोका। (Rouse Avenue Court) 

कोर्ट ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान को राहत देते हुए उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा है। विधायक की ओर से कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया।

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इस मामले में दिल्ली पुलिस का दावा है कि विधायक खान ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी शाहबाज खान को हिरासत से छुड़ाने के ल‍िए भीड़ का नेतृत्व किया। 

पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जब शाहबाज खान को गिरफ्तार करने गई थी, तभी अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और पुलिस से धक्का-मुक्की करने लगे। इसी दौरान शाहबाज खान फरार हो गया। (Rouse Avenue Court)

पुलिस का कहना है कि इस घटना के दौरान विधायक ने जांच टीम के साथ बहस की, इससे कानून व्यवस्था बाधित हुई। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया। घटना से जुड़े सबूत के रूप में पुलिस ने अदालत में सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया था।

इससे पहले, कोर्ट ने विधायक खान को 25 फरवरी तक गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी थी। पुलिस का कहना था कि विधायक की संलिप्तता से कानून-व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और पुलिस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हुई।

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