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दिल्ली में लागू नहीं होगी आयुष्मान योजना

न्याय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार को आयुष्मान भारत मिशन लागू करने के लिए पांच जनवरी तक केंद्र के साथ करार पर दस्तखत करने कहा गया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि 24 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के लोगों को सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए योजना को पूरी तरह से लागू करना होगा। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के साथ करार पर दस्तखत करने को कहा था। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि दिल्ली की अपनी स्वास्थ्य योजना ज्यादा बेहतर है। वैसे केंद्र सरकार इस योजना को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर चुकी है।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, ‘आयुष्मान भारत योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है’। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया कि हाई कोर्ट दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? सिंघवी ने यह भी दावा किया कि दिल्ली सरकार की अपनी स्वास्थ्य योजना की पहुंच और कवरेज बहुत बड़ी है।

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