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हाईकोर्ट ने दी जमानत, कहा- 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं कह सकते...

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हाईकोर्ट ने दी जमानत, कहा- 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं कह सकते...
इलाहाबाद | High court's big statement on rape : हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय सुनाया है. कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि IPC की धारा 315 के संशोधन के बाद से रेप की परीभाषाओं में कुछ बदलाव हुए हैं. कोर्ट ने कहा कि 15 साल से अधिक आयु की पत्नी के साथ प्लान बनाने को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता. इन तर्कों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी नाबालिग पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने वाले आरोपी को जमानत दे दी. बता दिया सुनवाई मुरादाबाद के खुशावे अली की जमानत पर हो रही थी. सोशल मीडिया में इस फैसले को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि जब शादी ही वैध नहीं कही जा सकती है तो फिर शादी के बाद बने शारीरिक संबंध को कैसे वैध कहा जा सकता है. हालांकि कोर्ट की ये परिभाषा 2013 में हुए नये संशोधन को लेकर है. High court's big statement on rape

मजिस्ट्रेट के सामने पलटी

High court's big statement on rape : मुरादाबाद के भोजपुर में रहने वाली एक नाबालिक ने यूपी में थाने में दहेज, उत्पीड़न , मारपीट और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का केस दर्ज कराया था. लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में पीड़िता ने अप्राकृतिक यौन संबंध की बात को सिरे से इंकार कर दिया. इसी के बाद कोर्ट ने पाया कि यह शादी तो अवैध थी लेकिन पति पत्नी के बीच बने शारीरिक संबंध को रेप नहीं कहा जा सकता. High court's big statement on rape इसे भी पढ़ें - Tokyo Olympics Wrestling : बजरंग पूनिया सेमीफाइनल में पहुंचे, जगाई Gold की उम्मीद बता दें कि 2013 में आईपीसी की धारा 375 में संशोधन किया गया था. संशोधन के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि 15 साल की आयु से अधिक उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा. हालांकि इस मामले में दूल्हे के बालिग होने पर अन्य धाराएं और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. यदि दूल्हा बालिग ना हो तो दोनों पक्ष के अभिभावकों को सजा दी जा सकती है. इसे भी पढ़ें- हार के बाद आंसुओं से छलका भारत की शेरनियों का दर्द, PM मोदी ने कही ये बात
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