इलाहाबाद | High court's big statement on rape : हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय सुनाया है. कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि IPC की धारा 315 के संशोधन के बाद से रेप की परीभाषाओं में कुछ बदलाव हुए हैं. कोर्ट ने कहा कि 15 साल से अधिक आयु की पत्नी के साथ प्लान बनाने को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता. इन तर्कों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी नाबालिग पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने वाले आरोपी को जमानत दे दी. बता दिया सुनवाई मुरादाबाद के खुशावे अली की जमानत पर हो रही थी. सोशल मीडिया में इस फैसले को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि जब शादी ही वैध नहीं कही जा सकती है तो फिर शादी के बाद बने शारीरिक संबंध को कैसे वैध कहा जा सकता है. हालांकि कोर्ट की ये परिभाषा 2013 में हुए नये संशोधन को लेकर है.
हाईकोर्ट ने दी जमानत, कहा- 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं कह सकते...
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