नई दिल्ली | SC Harassment Mumbai Highcourt : बॉम्बे हाईकोर्ट में स्किन टू स्किन फैसले पर आज सुनवाई की गई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सर्विसेज कमिटी को आदेश दिया था कि दोनों मामले में बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपियों की ओर से पैरवी करें. इसी सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सर जारी कल दस्ताने की जोड़ी पहनकर महिला के शरीर से छेड़छाड़ करता है तो उस फैसले के अनुसार तो वे यौन उत्पीड़न का दोषी नहीं कहा जाएगा. उन्होंने कहा कि महिला के शरीर से छेड़छाड़ एक गलत हरकत है और इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला अपमानजनक है. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मुंबई हाई कोर्ट के फैसले में शामिल दोनों मामलों के आरोपियों की ओर से अदालत में कोई पेश नहीं हुआ. यहीं कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सर्विसेज कमिटी से पैरवी करने को कहा था.
Highcourt ने कहा था- कपड़ों के उपर से स्तन छूना उत्पीड़न नहीं, SC बोला तब तो दस्ताने पहने शख्स...
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