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दिल्ली में बने Himachal Bhawan को हाई कोर्ट ने दिया कुर्क करने का आदेश, जानें वजह

Himachal Bhawan

Himachal Bhawan: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दिल्ली में बने हिमाचल भवन (Himachal Bhawan) को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश एक आर्बिट्रेशन अवॉर्ड की अनुपालना सुनिश्चित न करने पर जारी हुए हैं। बता दें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अजय मोहन गोयल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है।

जस्टिस अजय मोहन गोयल ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड (Seli Hydro Electric Power Company Limited) की तरफ से ऊर्जा विभाग के खिलाफ दाखिल की गई अनुपालना याचिका की सुनवाई में यह आदेश दिए।

साथ ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने राज्य के एमपीपी और पावर विभाग के प्रमुख सचिव को इस बात की जांच करने के लिए भी कहा है कि किसी विशेष अधिकारी या अधिकारियों की गलती की वजह से 64 करोड़ रुपये की 7 फीसदी ब्याज सहित अवार्ड राशि अदालत में जमा नहीं करवाई गई।

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15 दिनों में जांच करने का दिया आदेश

हिमाचल हाई कोर्ट ने 15 दिन के अंदर जांच पूरी करने के लिए कहा है। साथ ही इसकी रिपोर्ट अगली तारीख को अदालत में पेश करने के लिए भी कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है।

अदालत ने कहा है कि इस पूरे मामले में देशों का पता लगाया जाना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि फिर ब्याज को दोषी अधिकारी या अधिकारियों/कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूलने के आदेश दिए जाएंगे।

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