nayaindia SC seeks report to Kerala Govt: बकरीद के त्योहार को देखते हुए 3 दिनों की छूट...
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केरल की सीएम ने बकरीद मनाने के लिए दी थी 3 दिनों की छूट, अब SC ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट, कांवड़ यात्रा की अनुमति भी नहीं

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नयी दिल्ली | SC seeks report to Kerala Govt: देश में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर का असर खत्म नहीं हुआ है. पीएम मोदी ने भी 2 दिनों पहले ही 8 राज्यों के सीएम से हो रही बैठक के दौरान केरल और पुर्वोत्तर राज्यों के बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की थी. इसी बीच सूचना मिली थी कि केरल में बकरीद के त्योहार को देखते हुए 3 दिनों की छूट दी गई है. इस संंबंध में देश की सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी. आज इस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार को सोमवार को निर्देश दिया कि वह आगामी बकरीद के त्योहार के मद्देनजर राज्य में तीन दिन के लिये कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में छूट देने के खिलाफ दायर आवेदन पर आज ही अपना जवाब दे.

मंगलवार को होगी सुनवाई

SC seeks report to Kerala Govt: यह मामला न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिये आया था. पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस हलफनामे का भी संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया है कि राज्य में इस साल वैश्विक महामारी के कारण कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं होगी. केरल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि वह इस पर जवाब दाखिल करेंगे. इस पर अदालत ने उनसे आज ही ऐसा करने को कहा और मंगलवार को सबसे पहले इस मामले पर सुनवाई की जायेगी.

कांवड़ा यात्र पर स्वत : लिया था संज्ञान

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ से कहा कि केरल में कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने की दर 10 प्रतिशत से अधिक है, इसके बावजूद बकरीद के लिए प्रतिबंधों में ढील दी गई. सिंह ने कहा कि केरल उन राज्यों में शामिल है, जहां संक्रमण के मामलों की सर्वाधिक संख्या है और संक्रमण दर अधिक है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर क्रमश: 0.02 और 0.07 प्रतिशत है. इस पर पीठ ने कहा, ‘‘कथित रूप से 0.02 प्रतिशत।.’ सिंह ने कहा कि हर राज्य मामलों की अपनी संख्या बता रहा है और केरल के आंकड़ों के अनुसार, वहां संक्रमण दर 10.96 प्रतिशत है.

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केरल के सीएम ने बकरीद पर दी थी छूट

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 17 जुलाई को पाबंदियों में रियायत की घोषणा करते हुए छूट देने का एलान किया था. एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि 21 जुलाई को मनाए जाने वाले ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मद्देनजर कपड़ों, जूते-चप्पलों, आभूषणों, सजावटी सामान, घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री करने वाली दुकानों तथा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से जुड़ी सभी दुकानों को ए, बी और सी इलाकों में 18,19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी. डी श्रेणी इलाकों में ये दुकानें केवल 19 जुलाई को खोली जा सकेंगी. क्षेत्रों को संक्रमण दर के आधार पर बांटा गया है.

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