nayaindia 6147482 Domicile Certificate Issue In Jammu Kashmir जम्मू-कश्मीर में 61,47,482 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए
जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में 61,47,482 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए

ByNI Desk,
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Jammu Kashmir News :- 5 अगस्त, 2019 को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के साथ, सरकार ने इसके लिए पहल की। क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दें, जिसमें दर्जनों परिवार शामिल हैं जिनके पास 5 अगस्त, 2019 से पहले राज्य के निवासियों के रूप में ये अधिकार नहीं थे। जम्मू और कश्मीर में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, वाल्मीकि, गोरखा, 1947, 1965 और 1971 के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और छंब क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति, सफाई कर्मचारी और जम्मू और कश्मीर के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के बच्चों को अब राज्य के अधीन कानूनों के तहत समान नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। यूटी प्रशासन का कहना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ने सभी के लिए समानता और न्याय को संभव बनाया है। इससे स्थानीय युवाओं की नौकरियों की रक्षा हुई है और दशकों से भेदभाव वाले वर्गो को हटाया गया है। भर्ती के लिए मूल योग्यता के रूप में अधिवास प्रमाण पत्र घोषित किया गया है।

सभी पूर्व निवासी इसके लिए स्वत: पात्र हैं। इसके अलावा, जो 15 साल से जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं या सात साल से यहां पढ़ रहे हैं और जम्मू-कश्मीर के किसी भी संस्थान से 10वीं से 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें भी निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसके लिए नियमित रूप से डोमिसाइल नियम अधिसूचित किए गए, ऑनलाइन पोर्टल बनाकर प्रक्रिया को सरल और तेज किया गया। निवास प्रमाण पत्र 15 दिवस के अंदर जारी किया जा रहा है जिसमें विलंब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है तथा सक्षम अधिकारी से अपील करने का विकल्प है। अधिकारियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में नए डोमिसाइल कानून के तहत 61,47,482 नागरिकों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। यूटी प्रशासन द्वारा ऑनलाइन सिस्टम से घूसखोरी का चलन बंद हो गया है, वहीं अधिकारियों की भी काफी हद तक जवाबदेही तय की जा रही है। (आईएएनएस)

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