रांची। झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने राज्य में पर्यावरण (Environment) के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के भीतर औद्योगिक इकाइयों (industrial units) के संचालन पर प्रतिबंध का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकारों से इस संबंध में अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्त उमा शंकर सिंह ने अपनी जनहित याचिका (पीआईएल) में आरोप लगाया है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के दायरे के निकट औद्योगिक इकाइयों के संचालन से वनस्पति और जीवों प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियां बेतहाशा हो रही हैं जिससे जंगली पशु मानव बस्तियों में घुस जा रहे हैं। सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद ही औद्योगिक इकाइयों और वनक्षेत्र में खनन की अनुमति दी जा सकती है। मामले में अब 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। (भाषा)