money laundering case: दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आखिरकार जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. मनीष सिसोदिया को सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा. SC ने सिसोदिया को 10 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है. मनीष सिसोदिया आज जेल से बाहर आ सकते है.
ALSO READ: ओलंपिक: नीरज को सिल्वर, पाक के नदीम को मिला गोल्ड
मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और वो उसके बाद से ही लगातार जेल में हैं. सिसोदिया को ED और सीबीआई मामले में 10-10 लाख का बॉन्ड भरना होगा और वो अब जेल से बाहर आ जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने ED की ट्रायल कोर्ट भेजने की मांग को खारिज कर दिया. शीर्ष अदालतने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट को यह समझना चाहिए कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है. बिना ट्रायल पूरा किए किसी को जेल में रखकर सजा नहीं दी जा सकती है.
26 फरवरी से जेल में बंद है सिसोदिया
दिल्ली शराब नीति घोटाले में CBI ने पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद ED ने 9 मार्च को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया।
सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. HC ने शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
मामले की पिछली सुनवाई 29 जुलाई को हुई थी, जिसमें ED ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा. इसके बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी.
मनीष सिसोदिया पर 16 महीने से हिरासत में
सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा है कि 2023 अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है. इसलिए दिल्ली आबकारी मामलों में जमानत की मांग वाली पिछली याचिका पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।
इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने बेंच से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी. ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं।