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Bullet Train Project: विस्थापत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग पहुंचे कोर्ट, कहा-मौखिक आश्वासन के बाद घर खाली करने का दिया नोटिस…

ByNI Desk,
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Bullet Train Project: 

अहमदाबाद | Bullet Train Project:  प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन के परिचालन के पहले से ही कई तरह की समस्याएं आनी शुरू हो गई है. योजना की शुरुआत में ही मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पटरियां बिछाने के लिए झुग्गी झोपड़ी को खाली करवाया गया था. विस्थापितों ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आज गुजरात उच्च न्यायालय में उक्त मामले की सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे पिछले 30 सालों से इस इलाके में रह रहे थे लेकिन बिना किसी पुनर्वास योजना की जानकारी दिए बिना उन्हें वहां से हटा दिया गया. बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई अब गुरुवार को होगी.

रेलवे प्रशासन ने 22 फरवरी 2021 खाली करने का दिया नोटिस

Bullet Train Project:  झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की ओर से कामबंद मजदूर संगठन द्वारा यह याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पहले नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने उन्हें मौखिक तौर पर कलश का आश्वासन दिया था लेकिन रेलवे प्रशासन द्वारा 22 फरवरी 2021 को उन्हें खाली करने का नोटिस दे दिया गया. ऐसे में अब उनके पास कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई और चारा नहीं रह गया. कोर्ट में दायर की गई याचिका में अनुरोध किया गया है कि झुग्गी में रहने वाले लोगों को पहले पुनर्वास कराया जाए उसके बाद ही बुलेट ट्रेन परियाजना पर कार्य शुरू हो.

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जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी कर रही 81% फाइनेंस

Bullet Train Project:  बता दें कि भारत में यह पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है. इसे देश में प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता रहा है. मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक 500 8.17 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है. इस संबंध में मृतक की जानकारी के अनुसार इस परियोजना की लागत 1.1 लाख करोड़ का है जिसमें से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी 81% का फाइनेंस कर रही है.

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