जयपुर । वे इंजीनियर बनने आए थे और मुजाहिद्दीन के लिए काम करने लगे। जयपुर के न्यायालय ने सात साल पुराने मामले में राजस्थान में प्रतिबंधित संगठन सिमी (Simi) के लिए काम करने वाले 12 युवकों को आतंकी करार देते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है। ये सभी जयपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आए थे और आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन (Indian Muzahiddin) के लिए काम करने लगे।
इनमें से छह युवक सीकर, तीन जोधपुर के निवासी हैं, जबकि एक जयपुर, एक पाली और एक बिहार का रहने वाला है। जोधपुर निवासी एक को बरी किया गया है। इन्हें 2014 में एटीएस और एसओजी ने अरेस्ट किया था। करीब सात साल पहले संदिग्ध रूप से 13 जनों को गिरफ्तार किया था। इन्होंने राजस्थान में आतंकी गतिविधियों की साजिश रची और बम बनाने का काम शुरू किया। सिमी जो कि प्रतिबंधित संगठन है। उसके जयपुर से गिरफ्तार हुए मारुफ ने बताया कि उसके रिश्तेदार उमर ने इंटरनेट के जरिए संपर्क कर टीम बनाने को कहा। इसके बाद ये युवक आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गए। ये किसी साजिश को अंजाम दे पाते, इससे पहले ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्पेशल आपरेशन ग्रुप ने इन 13 युवकों को दबोच लिया। मामले में बीते सात साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। अभियोजन पक्ष ने 178 गवाह और 506 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पेश किए।
गोपालगढ़ कांड से नाराजगी थी
बताया जाता है कि ये गोपालगढ़ में हुई पुलिस फायरिंग से ये नाराज थे। ये फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, जिहाद के लिए फंड जुटाने, आतंकियों को शरण देने और बम विस्फोट के लिए रेकी करने में दोषी पाए गए हैं। लैपटॉप, फोन, पेन ड्राइव, किताबें, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद कर एटीएस ने इनके खिलाफ केस तैयार किया था। सूचना दिल्ली के एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड को मिली थी, उसकी सूचना पर राजस्थान एटीएस ने 28 मार्च 2014 को इस मामले में प्रकरण दर्ज किया था।
कोर्ट ने इन्हें आतंकी करार दिया
1. काजी मोहल्ला शेरघाटी, गया (बिहार) निवासी मोहम्मद अम्मार यासर पुत्र मोहम्मद फिरोज खान, उम्र 22 साल
2. अन्जुम स्कूल के पास, मोहल्ला कुरैशीयान, सीकर निवासी मोहम्मद सज्जाद पुत्र इकबाल चौहान (32)
3. मोहल्ला जमीदारान वार्ड 13, सीकर निवासी मोहम्मद आकिब पुत्र अशफाक भाटी (22)
4. जमीदारान वार्ड 2, सीकर निवासी मोहम्मद उमर पुत्र डॉ. मोहम्मद इलियास (18)
5. , मोहल्ला कुरैशियान, वार्ड 31 सीकर निवासी अब्दुल वाहिद गौरी पुत्र मोहम्मद रफीक (26)
6. मोहल्ला रोशनगंज, वार्ड 13, सीकर निवासी मोहम्मद वकार पुत्र अब्दुल सत्तार (22)
7. मोहल्ला जमीदारान वार्ड 12, सीकर निवासी अब्दुल माजिद उर्फ अद्दास पुत्र असरार अहमद (21)
8. डी 105, संजय नगर, झोटवाड़ा, जयपुर निवासी मोहम्मद मारुफ पुत्र फारुक इंजीनियर
9. 20 पुराना चूड़ीघरों का मोहल्ला, पाली निवासी वकार अजहर पुत्र मोहम्मद तस्लीम रजा
10. मकान नं 8, हाजी स्ट्रीट, शान्तिप्रिय नगर, जोधपुर निवासी बरकत अली पुत्र लियाकत अली (28)
11. ए 45, बरकतुल्ला कॉलोनी, जोधपुर निवासी मोहम्मद साकिब अंसारी पुत्र मोहम्मद असलम (25)
12. 653, लायकान मोहल्ला, जोधपुर निवासी अशरफ अली खान पुत्र साबिर अली (40)
नई सड़क, गुलजारपुरा, जोधपुर निवासी मशरफ इकबाल पुत्र छोटू खां (32) को इस मामले में बरी किया गया है।
चेहरे पर नजर नहीं आई शिकन
जब ये कोर्ट से गाड़ियों में बैठे तो चेहरे पर शिकन नजर नहीं आई। जब इनकी फोटो खींचने की कोशिश की गई तो ये हंसते हुए नजर आए।