nayaindia relief from arrest : गिरफ्तारी से 10 दिन की राहत दी
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हत्या के प्रयास के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक नितेश राणे को गिरफ्तारी से 10 दिन की राहत दी

ByNI Desk,
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मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के भाजपा विधायक नितेश राणे को पिछले महीने सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तारी से 10 दिन की सुरक्षा प्रदान की।शीर्ष अदालत ने नितेश राणे, जो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। नितेश राणे को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और मामले के संबंध में नियमित जमानत लेने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने नितेश की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए महाराष्ट्र पुलिस को हत्या के प्रयास के एक मामले में उसे 10 दिनों तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया। (relief from arrest) 

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राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला है

यह आदेश सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने पारित किया था, जो राणे द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया था जिसमें 17 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हत्या के प्रयास के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी द्वारा उनकी ओर से आरोप लगाए जाने के बाद कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ मंगलवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी।

राणे के खिलाफ 27 जनवरी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं ( relief from arrest) 

रोहतगी ने गुरुवार को अपने आरोप को दोहराया कि मामला राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम था। राणे पर महाराष्ट्र के कंकावली इलाके में पिछले साल 18 दिसंबर को शिवसेना के एक सदस्य के जीवन पर प्रयास के पीछे मास्टरमाइंड होने का आरोप है। सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने पहले आश्वासन दिया था कि राणे के खिलाफ 27 जनवरी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी ताकि वह उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकें। ( relief from arrest) 

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