राज्य-शहर ई पेपर व्यूज़- विचार

कविता को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली। शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले और धन शोधन के मामले में भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस की नेता के कविता को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। उच्च अदालत ने उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले अदालत में ईडी और सीबीआई दोनों ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि कविता इस मामले में सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। गौरतलब है कि ईडी ने कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। कविता अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। 

हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 28 मई को कविता की दो जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। कविता ने विशेष अदालत के छह मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। के कविता की याचिका के विरोध में ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि यह अपराध अंतरराष्ट्रीय स्वभाव का है और आरोपी प्रभावशाली है। 

ईडी ने कहा कि धन शोधन जैसे मामले में जमानत देने के लिए सिर्फ उपस्थित होने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने की शर्त रखना काफी नहीं है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके आरोपी मनी ट्रेल को गायब कर सकती हैं। इससे जांच और केस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वहीं सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इस बात की संभावना है कि वह जांच को नाकाम कर देंगी।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें