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शराब घोटाले में कविता 32वीं आरोपी

नई दिल्ली। दिल्ली की शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सोमवार को न्यायिक हिरासत पर सुनवाई हुई और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी। अदालत के इस आदेश के तुरंत बाद ईडी ने 177 पन्नों का पूरक आरोपपत्र पेश किया, जिसमें कविता को 32वां आरोपी बनाया गया है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि कविता ने जो आठ आईफोन जमा किए थे, वे सभी पहले ही फॉर्मेट किए गए थे। उनका डेटा डिलीट किया गया। इन आईफोन में केस से जुड़े सबूत हो सकते हैं। ईडी ने यह भी कहा है कि कविता को दिल्ली में एक पांच सितारा होटल के 10 लाख रुपए किराए वाले कमरे में ठहराया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कविता ने साउथ ग्रुप के साथ शराब लाइसेंस के बदले दिल्ली सरकार को एक सौ करोड़ रुपए के पेमेंट की साजिश रची।

ईडी के आरोपपत्र के मुताबिक इस साजिश के तहत इंडो स्पिरिट्स को भुगतान के बदले शराब का थोक लाइसेंस मिला। जिससे बाद में 12 फीसदी के लाभ के जरिए दिल्ली शराब नीति रद्द होने तक इंडो स्पिरिट्स ने 192.8 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट शराब नीति से जुड़े सीबीआई और ईडी के केस में बीआरसी की नेता के कविता की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। गौरतलब है कि ईडी ने उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था।

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