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भदोही में नजूल की भूमि बैनामा कराने पर 13 पर मुकदमा

भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही (Bhadohi) जिले में फर्जी तरीके से नजूल (Nazul) की भूमि ( land) बैनामा कराने के मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने 13 लोगों पर बुधवार को अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिहा खातून की अदालत (court) के आदेश के बाद भदोही कोतवाली पुलिस ने बाजार सरदार खान निवासी एजाज अहमद, माज एजाज, मामून रसीद अंसारी, अहमदपुर फुलवरिया निवासी सिध्दनाथ प्रजापति, जय शंकर प्रजापति, मलिकाना निवासी गुलजार अहमद, महमूदपुर कुकरौठी निवासी हामिद अली के अलावा छह अज्ञात लोगों पर धारा 120-बी, 193, 196, 195-ए, 188, 417, 419, 420, 427, 466, 467, 468, 471, 472 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि भदोही शहर के चैरी रोड बूढ़ापट्टी निवासी नसीर नामक व्यक्ति ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिहा खातून की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। कि, उसकी पुश्तैनी कब्जेसुदा भूमि पर एजाज अहमद ने फर्जी तरीके से नजूल/नाॅन जेड ए की भूमि को बैनामा करा लिया था। न्यायालय के आदेश पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। (वार्ता)

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