nayaindia Pratapgarh Usha Maurya Suryamani Maurya life imprisonment उप्रः युवती की हत्या के दोषी पिता-भाई को जुर्माने के साथ उम्रकैद
उत्तर प्रदेश

उप्रः युवती की हत्या के दोषी पिता-भाई को जुर्माने के साथ उम्रकैद

ByNI Desk,
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प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ (Pratapgarh) जिले की एक अदालत (court) ने एक युवती की हत्या के आरोप में उसके पिता (father) और भाई ( brother) को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 जून 2020 की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि कंधई थाना क्षेत्र के चौपई गांव में ऊषा मौर्य (killing) नामक युवती को उसके पिता सूर्यमणि मौर्य (Suryamani Maurya) और भाई धनंजय (Dhananjay) ने चरित्र पर संदेह होने की वजह से काफी मारा—पीटा था। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गयी थी। इस मामले में आरोपी सूर्यमणि मौर्य और धनंजय के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।

जिला अपर सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को हत्यारोपी पिता और भाई को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। (वार्ता)

 

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