बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी (barabanki) जिले की एक अदालत (court) ने हत्या (case) के करीब 15 साल पुराने एक मामले में आरोपी पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद (Life imprisonment) और जुर्माने की सजा सुनायी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार पांडेय ने बुधवार को बताया कि 20 मार्च 2008 को जैदपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर कड़ेरा गांव में विजय बहादुर नामक व्यक्ति के बेटे राहुल कुमार और भतीजे धर्मेंद्र कुमार की, गांव के ही निवासी अमर सिंह की बेटी से कहासुनी हो गई थी। इस पर अमर सिंह और उसके परिजन ने दोनों को मारा-पीटा था। उस वक्त दोनों के बीच समझौता हो गया था।
उन्होंने बताया कि अगले दिन सुबह राहुल और धर्मेंद्र खेत गए थे। लौटते वक्त घात लगाकर बैठे अमर सिंह, रामविलास, हरिनाम सिंह, पिंटू, अवधेश, शत्रुघ्न और नंदकिशोर नामक अभियुक्तों ने धर्मेंद्र और राहुल पर बंदूक, लाठी-डंडों और गड़ासे से हमला कर दिया। इस दौरान पिंटू द्वारा चलायी गयी गोली लगने से राहुल की मौत हो गयी।
पांडेय ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र नाथ दुबे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को अभियुक्त अमर सिंह, रामविलास, हरिनाम, शत्रुघ्न और नंदकिशोर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 16-16 हजार रुपये जुर्माने की सजा नायी। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान पिंटू की मृत्यु हो गई थी, वहीं अवधेश पर अपराध साबित न होने के कारण उसे बरी कर दिया गया। (भाषा)