कौशांबी। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत (court) ने एक किशोरी से दुष्कर्म (rape convicts) के लगभग नौ साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 साल के कारावास की सजा (sentenced) सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 38-38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कौशांबी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि सात जुलाई 2014 को जिले के करारी थाना क्षेत्र में तीनों आरोपी एक नाबालिग (15) को बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे और उसके साथ दुष्कर्म किया था। उन्होंने बताया कि मामले में किशोरी के पिता ने 14 जुलाई 2014 को करारी थाना में सामूहिक दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था।
श्रीवास्तव के मुताबिक, अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इंदिरा नगर निवासी तीनों आरोपियों-वीरेंद्र, धन्ना पासी और संतोष पासी को सोमवार को दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 साल के कारावास और 38-38 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। श्रीवास्तव ने बताया कि मुआवजे की राशि न अदा करने पर सभी दोषियों को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। (भाषा)