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Pakistan Court ने कट्टरपंथियों को दिया झटका, कहा- लड़की की शादी के लिए उम्र सीमा लागू करना, इस्लाम के खिलाफ नहीं...

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Pakistan Court ने कट्टरपंथियों को दिया झटका, कहा- लड़की की शादी के लिए उम्र सीमा लागू करना, इस्लाम के खिलाफ नहीं...
इस्लामाबाद | Pakistan Court Islam News : पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को आज इस्लामिक कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट ने कहा कि किसी भी लड़की की शादी के लिए न्यूनतम आयु तय करना किसी भी तरह से इस्लाम के खिलाफ नहीं है. कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बाल विवाह निरोधक कानून की कुछ धाराएं इस्लाम के खिलाफ हैं. बता दें कि कट्टरपंथी लगातार मांग कर रहे थे कि युवती की शादी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा लागू करना सही नहीं है यह इस्लाम के खिलाफ है. इस सोच को पकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने झटका दे दिया है. Pakistan Court Islam News :

बाल विवाह अधिनियम को दी थी चुनौती

Pakistan Court Islam News : पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद नूर मिस्कनाजई ने बाल विवाह अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है.पाकिस्तानी अखबार डॉन के हवाले से खबर आई है कि एसएससी ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस्लामी राज्य लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करना इस्लाम के खिलाफ नहीं है. इसे भी पढ़ें-Aryan Khan Bail Nawab : आर्यन खान के बेल के बाद नवाब मलिक ने कहा – पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त… Pakistan Court Islam News : कोर्ट ने कहा कि याचिका पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यह याचिका ही गलत है. कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह अधिनियम के अनुसार न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है जिसका पालन करना ही होगा. कोर्ट ने कहा कि यह किसी भी तरह से इस्लाम के खिलाफ नहीं जाता हमें भी इस्लाम की जानकारी है. बता दें कि पाकिस्तान में बाल विवाह के लिए साधारण सजा का प्रावधान है. इसके तहत आरोपी को 50,000 पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना और 6 माह तक की जेल है. इसे भी पढ़ें-शनिवार को पृथ्वी से टकरा सकती है महत्वपूर्ण सौर चमक, जीपीएस सिग्नल को बाधित कर सकता है: नासा
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