इस्लामाबाद | Pakistan Court Islam News : पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को आज इस्लामिक कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट ने कहा कि किसी भी लड़की की शादी के लिए न्यूनतम आयु तय करना किसी भी तरह से इस्लाम के खिलाफ नहीं है. कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बाल विवाह निरोधक कानून की कुछ धाराएं इस्लाम के खिलाफ हैं. बता दें कि कट्टरपंथी लगातार मांग कर रहे थे कि युवती की शादी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा लागू करना सही नहीं है यह इस्लाम के खिलाफ है. इस सोच को पकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने झटका दे दिया है.
Pakistan Court ने कट्टरपंथियों को दिया झटका, कहा- लड़की की शादी के लिए उम्र सीमा लागू करना, इस्लाम के खिलाफ नहीं...
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