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Pakistan : महिला ने खुद को बताया था इस्लाम का अगला पैगंबर, कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत...

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Pakistan : महिला ने खुद को बताया था इस्लाम का अगला पैगंबर, कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत...
 लाहौर | Pakistan Blasphemy law Islam : पाकिस्तान में अक्सर ऐसे मामले होते हैं तो जो काफी हद तक कट्टरपंथी सोच को प्रदर्शित करते हैं. एक बार फिर से पाकिस्तान के लाहौर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि महिला को वहां के सेंशस कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. कोट ने आरोपी महिला को ईशनिंदा कानून के तहत सुनाई है. आरोपी महिला पर आरोप था कि वो खुद को इस्लाम का अगला पैगंबर बताती थी. कोर्ट ने महिला से जितनी बार पूछा महिला अपनी बात पर अडिग रही. बताया गया है कि महिला एक स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है और वह पढ़ी-लिखी शिक्षित है. इसके साथ ही महिला ने पैगंबर मोहम्मद को आखिरी पैगंबर मानने से मना कर दिया था. Pakistan Blasphemy law Islam :

कोर्ट ने करवाई मानसिक जांच

Pakistan Blasphemy law Islam : खुद को इस्लाम का अगला पैगंबर बताने वाली महिला का नाम सलमा तनवीर है. सलमा की परिवार वालों ने कोर्ट में कहा था कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है जिस कारण उसे कठोर सजा ना दी जाए. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी महिला की मानसिक स्थिति की जांच करवाई थी. जांच के दौरान यह पाया गया कि महिला की मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक है और वह स्वस्थ है. इसके बाद कोर्ट ने महिला पर $29 रुपए का जुर्माना लगाया साथ ही मौत की सजा भी सुना दी. इसे भी पढ़ें - आसान आवाजाही के लिए मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ओला, उबर पिक-अप पॉइंट को P4 में स्थानांतरित किया

क्या है ईशनिंदा कानून

Pakistan Blasphemy law Islam : दुनिया के अलग-अलग देशों में ईशनिंदा पर कानून बनाए गए हैं. के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी धार्मिक स्थान को नुकसान या फिर धार्मिक सभा और भावनाओं को आहत करने का प्रयास करता है तो उसे गैरकानूनी माना चाहता है. इस अपराध के लिए पाकिस्तान में मौत की सजा मुकर्रर की गई है. 1987 में पाकिस्तान में यह कानून अस्तित्व में आया था जिसके बाद अब तक हजारों लोगों को सजा मिल चुकी है. इसे भी पढ़ें-Bihar : नाम जरूर ‘कन्हैया’, लेकिन बिहार में कांगॅेस के लिए चमत्कार कर पाना आसान नहीं होगा…
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