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उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश ने की टिप्पणी कहा- बलात्कार के 72 घंटों के बाद ना हो मामले दर्ज...

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उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश ने की टिप्पणी कहा- बलात्कार के 72 घंटों के बाद ना हो मामले दर्ज...
ढाका | Supreme Court Bangladesh News : महिलाओं के लिए बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए दुनियाभर की सरकारें और कोर्ट परेशान हैं. ऐसे में बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय की एक महिला न्यायाधीश ने एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया था. उन्होंने बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि जिसने अपने फैसले में विवादित टिप्पणी की थी कि बलात्कार के मामले वारदात के 72 घंटे बाद दर्ज नहीं किए जाने चाहिए. उनके इस बयान के बाद से दुनियाभर में घमासान छिड़ा हुआ था. बांग्लादेश में लगातार इस मामले में बहस चल रही थी और मीडिया भी जज की इस टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही थी. Supreme Court Bangladesh News :

न्यायाधीश को किया गया निलंबित

Supreme Court Bangladesh News : ‘ढाका ट्रिब्यून’ की एक खबर के अनुसार उच्चतम न्यायालय के प्रवक्ता मोहम्मद सैफुर रहमान ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि न्यायाधीश कमरुन्नहर को उनके अदालती कार्य से मुक्त कर दिया गया है. बयान में कहा गया कि न्यायाधीश को निलंबित करने का फैसला अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया. इसमें बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने आज कानून मंत्रालय को एक पत्र भेजकर न्यायाधीश को उनके मौजूदा कार्यस्थल से हटाने और न्यायिक शक्तियां अस्थायी तौर पर वापस लेने तथा उन्हें कानून मंत्रालय के कानून एवं न्याय विभाग के साथ जोड़ने को कहा है. इसे भी पढें- आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज के योगदान का सम्मान हो रहा है – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

आरोपियों को कर दिया था बरी

Supreme Court Bangladesh News : बता दें कि ढाका के सातवें महिला एवं बाल दमन रोकथाम न्यायाधिकरण की न्यायाधीश बेगम मोसम्मत कमरुन्नहर नाहर ने 2017 के एक मामले में सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की थी. इस मामले में पांच युवाओं पर ढाका के बनानी इलाके में एक महंगे होटल में कॉलेज में पढ़ने वाली दो छात्राओं से बलात्कार का आरोप था. न्यायाधीश कमरुन्नहर ने 11 नवंबर को सुनवाई के दौरान, सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए सभी पांचों आरोपियों को बरी कर दिया था. इसे भी पढें-ऑस्ट्रेलिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अभद्रता,पीएम ने बताया शर्मनाक…
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