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आधार नियम में संशोधन, 10 साल में कराने होंगे अपडेट

ByNI Desk,
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आधार नियम में संशोधन, 10 साल में कराने होंगे अपडेट
नई दिल्ली। सरकार ने आधार नियम (Aadhaar rule) में संशोधन किये हैं। इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम-से-कम एक बार संबंधित दस्तावेजों का अद्यतन (अपडेट) कराना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) द्वारा जारी गजट पत्र (gazette) में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार आधार अद्यतन होने से केंद्रीय पहचान डाटा भंडार (Central Identity Data Repository) (सीआईडीआर) (CIDR) में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी। अधिसूचना में कहा गया है, आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम-से-कम एक बार पहचान और निवास प्रमाणपत्र वाले दस्तावेजों का अद्यतन करा सकते हैं। इससे सीआईडीआर में आधार से जुड़ी जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी। जानकारी अद्यतन करने को लेकर आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन के प्रावधान में बदलाव किया गया है। आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) (Unique Identification Authority of India) (UIDAI) ने पिछले महीने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिये 10 साल से अधिक हो गये हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी का दोबारा अद्यतन नहीं कराया है, वे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अद्यतन कराएं। लोगों को जानकारी अद्यतन करने के लिये चीजें आसान बनाने को लेकर यूआईडीएआई ने नई विशेषता...दस्तावेज अद्यतन...जोड़ी है। इस सुविधा का उपयोग ‘माई आधार’ पोर्टल और ‘माई आधार’ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं। नई सुविधा के जरिये आधार धारक पहचान प्रमाणपत्र (नाम और फोटो युक्त) और निवास प्रमाणपत्र (नाम और पता युक्त) दस्तावेज अद्यतन कर संबंधित जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकते हैं। अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किये गये हैं, यूआईडीएआई के नवीनतम कदम के बाद कितने आधार धारकों को अपनी जानकारी अद्यतन करने की जरूरत होगी, यह फिलहाल पता नहीं चला है। (भाषा)
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