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आजम के बाद अब्दुल्ला की भी सदस्यता गई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक आजम खान की मुश्किलें समाप्त नहीं हो रही हैं। उनके बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई है। कोई 15 साल पहले सड़क जाम करने की एक घटना में उनको दोषी ठहराया गया और दो साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद आनन फानन में उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त करके उनकी विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया।

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान रामपुर की स्वार सीट से विधायक थे। मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई की गई। अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2008 के एक मामले में सजा सुनाई है। साल 2008 में मुरादाबाद के थाना छजलैट क्षेत्र में पुलिस द्वारा की जा रही कार चेकिंग के विरोध में रास्ता जाम किए जाने, बलवा करने के आरोप में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई गई। इस मामले में कुल नौ आरोपी थे, जिनमें से सात बरी हो गए और आजम खान व अब्दुल्ला आजम खान को सजा सुनाई गई।

धारा 353 में दो साल की जेल और दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दो वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाए जाने पर विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद उनकी सीट खाली घोषित कर दी गई, जिस पर छह महीने के अंदर उपचुनाव होगा। इससे पहले ऐसे ही एक मामले में सजा होने के बाद आजम खान की सदस्यता चली गई थी। उनकी सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा जीत गई।

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By NI Desk

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