मुंबई | Amitabh Bachchan Bombay HC: बाॅलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी और उनके बगले प्रतीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के मामले में थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के सामने अपना पक्ष रखने के लिए और वक्त दे दिया है। ऐसे में अब बीएमसी अमिताभ बच्चन के खिलाफ फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि, अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन ने बीएमसी के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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क्या कहा- बॉम्बे हाई कोर्ट ने
Amitabh Bachchan Bombay HC: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के परिवार को दो हफ्ते के अंदर बीएमसी को एक अभ्यावेदन दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने बीएमसी को 6 सप्ताह में प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए का आदेश दिया है।
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तो ये है पूरा मामला... आपको बता दें कि, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को 20 अप्रेल 2017 को बीएमसी ने नोटिस जारी करते हुए कहा था कि उनके बंगले का कुछ हिस्सा सड़क की लाइन में आता है और बीएमसी उस हिस्से का अधिग्रहण करना चाहता है। इस नोटिस के जवाब में अभिनेता अमिताभ बच्चन के परिवार का कहना था कि बीएमसी सड़क के दूसरी ओर से इसे चौड़ा कर सकती है। ये भी पढ़ें:- ट्रांसजेंडर भी ले सकते हैं बच्चे को गोद, हाईकोर्ट ने किया साफ…Bombay HC has directed BMC not to take any coercive action on their notice to acquire a portion of Amitabh Bachchan's property in Juhu for a nearby road widening; has asked Bachchans to file a representation to BMC in 2 weeks & asked BMC to consider the representation in 6 weeks
— ANI (@ANI) February 24, 2022