नई दिल्ली | Uphaar Cinema Fire Tragedy: 13 जून 1997 में दिल्ली में उपहार सिनेमा हॉल में हुए भीषण अग्निकांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने रियल एस्टेट व्यवसायी सुशील अंसल और गोपाल अंसल को आज सोमवार को 7 साल जेल की सजा सुनाई। इसी के साथ अदालत ने अंसल बंधुओं (Ansal Brothers) में से प्रत्येक पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के इस फैसले के बाद जमानत पर छूटे दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि, उपहार सिनेमा में हिंदी फिल्म ’बॉर्डर’ की स्क्रीनिंग के दौरान भीषण आग लग गई थी। जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी और कई जख्मी हुए थे। ये अग्निकांड ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया था।
अदालत के पूर्व कर्मचारियों को भी 7-7 साल की सजा
Uphaar Cinema Fire Tragedy: उपहार सिनेमा अग्निकांड में अंसल बंधुओं के अलावा कोर्ट के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य लोगों पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी अदालत ने सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अंसल बंधुओं को पाया गया था दोषी
इस सजा का मामला उपहार अग्निकांड के मुख्य मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ से संबंधित है, जिसमें अंसल बंधुओं को दोषी पाया गया था और उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें जेल में बिताए वक्त को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तों (दिल्ली में ट्रोमा सेंटर के निर्माण के लिए 30-30 करोड़ रुपए देने) पर रिहा कर दिया था।
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Uphaar Cinema Fire Tragedy में अंसल बंधुओं को 7 साल की सजा, प्रत्येक पर 2.25 करोड़ का जुर्माना भी
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