लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचल कर मार डालने के आरोपी आशीष मिश्र सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई समय सीमा समाप्त होने से एक दिन पहले रविवार को अदालत के सामने समर्पण कर दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जेल भेज दिया गया है। इससे पहले 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द करते हुए उसे एक सप्ताह में सरेंडर के लिए कहा था। Ashish Mishra sent jail
आशीष ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई समय सीमा से एक दिन पहले रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया है। माना जा रहा है कि सोमवार को होने वाली भीड़भाड़ और मीडिया अटेंशन से बचने के लिए आशीष ने रविवार को छुट्टी के दिन समर्पण किया। गौरतलब है कि 26 अप्रैल को इस मामले में जिला अदालत में आरोप तय होने हैं। ध्यान रहे हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्र को जमानत दी थी।
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किसान पक्ष के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर जमानत रद्द कर दी थी कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में जमानत दे दी है। साथ ही, यह भी कहा था एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के बाद आशीष मिश्रा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दोबारा से जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्र को जमानत दी थी। जमानत मिलने के बाद आशीष 129 दिनों बाद जेल से रिहा हुआ था। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में तीन अक्टूबर 2021 को किसान आंदोलन के दौरान ही बवाल हुआ था। तीन गाड़ियां प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलते हुए चली गई थीं। घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी। गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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