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आजम खान की सदस्यता समाप्त

ByNI Desk,
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आजम खान की सदस्यता समाप्त
लखनऊ। हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा मिलने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। भड़काऊ भाषण के मामले में रामपुर की अदालत ने गुरुवार को आजम खान को दोषी करार दिया था और तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सपा के संस्थापक नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश के विधायक के रूप में अयोग्य करार दिया गया है। साथ ही यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने आजम खान की सीट खाली घोषित कर दी। आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सूत्रों के मुताबिक, दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान अपने आप अयोग्य हो गए। विधानसभा अध्यक्ष ने शुक्रवार को उनकी सीट खाली होने की घोषणा कर दी। विधानसभा सचिव का कहना है कि दोषसिद्धि के बाद उनकी सदस्यता अपने आप  समाप्त हो गई थी। आजम खान को दोषी ठहराने के बाद अदालत ने उनको तीन साल की सजा सुनाई थी और साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसे लेकर कोर्ट का फैसला गुरुवार को आया। सात अप्रैल 2019 को रामपुर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साझा उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनके इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी और एफआईआर दर्ज कराया था।
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