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जाति जनगणना पर रोक जारी रहेगी

नई दिल्ली। जाति जनगणना के मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना पर रोक के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को कहा- मामला हाई कोर्ट में है। तीन जुलाई को सुनवाई भी होनी है। अगर हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करता है तो हम 14 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेंगे।

बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि गणना का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसलिए हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर सरकार को 10 दिन और दे दिए जाएं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमें देखना है कि ये सर्वे है या जनगणना। सरकार डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठा कि सरकार वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए गणना कर रही थी। अदालत ने कहा- ये सीरियस मुद्दा है। आप लोगों का डाटा कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोर्ट ने एजेंसी का नाम भी पूछा।

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कीजिए। अदालत ने कहा- हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद कोर्ट देखेगा कि इसे सुनना है या नहीं। अगर किसी भी कारण से रिट याचिका की सुनवाई अगली तारीख से पहले शुरू नहीं होती है तो हम मामले को सुनेंगे। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करने वाले दो जजों की बेंच से जस्टिस संजय करोल ने खुद को अलग कर लिया था। जिसके बाद मामले को दोबारा चीफ जस्टिस को भेजा गया, ताकि नई बेंच का गठन किया जाए।

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