पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उपराज्यपाल किरण बेदी के पास असीमित शक्तियां नहीं हैं और वे मंत्रिमंडल के फैसलों को न तो खारिज कर सकती हैं और न ही उनमें कोई संशोधन कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस विधायक के लक्ष्मीनारायाणन द्वारा दायर जनहित याचिका पर बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है।
नारायणसामी ने कहा न्यायालय के आदेश में संविधान, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963, प्रशासन को संचालित करने वाले कार्य नियमों और मंत्रिपरिषद को बरकरार रखने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने आदेश के मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हुए कहा कि बेदी को नियमित प्रशासन से जुड़े मंत्रिपरिषद के फैसलों को स्वीकार करना चाहिये।
उन्होंने कहा आदेश के अनुसार बेदी अधिकारियों की बैठक नहीं बुला सकतीं। वे आदेश जारी नहीं कर सकतीं। अधिकारियों को अपने निर्देशों का पालन करने के लिये नहीं कह सकतीं। दरअसल, पुडुचेरी में कई मुद्दों को लेकर सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव देखने को मिला है, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने बुधवार को उनकी याचिका पर अपना फैसला दिया है।
बेदी मंत्रिमंडल के फैसले को खारिज नहीं कर सकती हैं : नारायणसामी
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