नई दिल्ली | Lakhimpur Kheri Violence: किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाले मामले लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर आज फैसला होने जा रहा है। आशीष मिश्रा पर आरोप तय करने को लेकर मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई होगी। फिलहाल आशीष मिश्रा जेल की सलाखों के पीछे कैद है। बता दें कि, हाई कोर्ट की जमानत को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था। जिसके बाद बीते रविवार को ही आशीष मिश्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- पीड़ित पक्ष की दलीलों को किया नजरंदाज
इस मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि, आशीष मिश्रा को जमानत देते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष की दलीलों को नजरंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ एक एफआईआर के तौर पर ही आशीष मिश्रा को जमानत दे दी, जो सही नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फिर से विस्तार से सुनवाई करनी चाहिए।
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18 फरवरी को जेल से बाहर आ गए थे आशीष मिश्रा
Lakhimpur Kheri Violence: आपको बता दें कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी जिसके बाद वह 18 फरवरी को जेल से बाहर आ गए थे। गौरतलब है कि, पिछले साल अक्टूबर में किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की घटना सामने आई थी। जिसमें आशीष मिश्रा पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसके बाद आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में जमानत दी थी।
सजा या फिर... आशीष मिश्रा को लेकर आज होगा बड़ा फैसला
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