चंडीगढ़। ड्रग्स मामले में नामजद किए गए अकाली दल के आरोपी नेता और राज्य के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को अग्रिम जमानत नहीं मिली है। मोहाली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज करते हुए 14 पन्नों का आदेश पारित किया। इससे पहले मजीठिया और सरकार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
फैसले के बाद मजीठिया के वकील ने कहा है कि उनके पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प खुला है और वे जल्दी ही अपनी याचिका दायर करेंगे। मोहाली की अदालत में मजीठिया ने गुरुवार को याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने मजीठिया और सरकार के वकीलों की बहस सुनी और विशेष अदालत के जज संदीप कुमार सिंगला ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया। इसमें केस के जांच अफसर को पूरा रिकॉर्ड लेकर पेश होने को कहा गया था।
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गौरतलब है कि पूर्व मंत्री और अकाली नेता मजीठिया के खिलाफ पंजाब पुलिस ने मोहाली क्राइम ब्रांच थाने में एनडीपीएस कानून की धारा 25, 27ए और 29 के तहत केस दर्ज किया है। इसमें मजीठिया के तार पंजाब में कुछ साल पहले सामने आए छह हजार करोड़ के सिंथेटिक ड्रग रैकेट से जोड़े गए हैं। अकाली नेता मजीठिया के खिलाफ सोमवार रात को केस दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उनके चंडीगढ़ स्थित सरकारी निवास पर छापा मारा, हालांकि मजीठिया वहां नहीं मिले। बताया जा रहा है कि मजीठिया को पहले ही केस दर्ज होने की भनक लग गई थी और उसके बाद वे पंजाब पुलिस की सुरक्षा छोड़ कर कहीं छिप गए।
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