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सीबीआई, ईडी के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने का बिल पास

ByNI Desk,
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सीबीआई, ईडी के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने का बिल पास
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने का विवादित बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। मंगलवार को इसे राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। विपक्ष की गैरहाजिरी में इस विधेयक को पास कराया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि दो साल के तय कार्यकाल के बाद एक-एक साल करके तीन बार में तीन साल का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने पिछले महीने अध्यादेश के जरिए इस नियम को लागू किया था। Bill passed CBI ED दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक, 2021 और केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक, 2021 को लोकसभा से पहले की मंजूरी मिल चुकी है। यह विधेयक पिछले महीने लागू हुए अध्यादेश की जगह लेगा। अब सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही कुछ विशेष अपराधों के मामले में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में जांच के दायरे को भी विस्तार मिलेगा। Read also अमेरिका में पांच करोड़ केस, आठ लाख मौतें लोकसभा से ये दोनों विधेयक नौ दिसंबर को पारित हो चुके हैं। कार्मिक, शिकायत व प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उच्च सदन में ये विधेयक जैसे ही चर्चा के लिए पेश किए नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाया, जिसे सदन के उप सभापति ने नकार दिया। इस पर विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए। बहस के दौरान सरकार की सहयोगी जनता दल यू, तमिल मनिला कांग्रेस, असम गण परिषद आदि ने इसका समर्थन किया।
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