मुंबई | ICICI Bank Fraud Case: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीइओ चंदा कोचर और उनके बिजनेसमैन पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। जिसके बाद माना जा रहा है कि, अब सीबीआई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों को जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट का कहना है कि, इनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई है। कपल को सीआरपीसी की धारा 41ए के आदेश के अनुरूप गिरफ्तार नहीं किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए दंपति के वकील रोहन दक्षिणी ने बताया कि कोर्ट ने दंपति की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इन्हें जमानत दी है। धारा 41ए के तहत जारी नोटिस के अनुपालन में सीबीआई के सामने चंदा और दीपक पेश हुए थे।
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24 दिसंबर को सीबीआई ने कोचर दंपति पर कसा था शिकंजा
ICICI Bank Fraud Case: बता दें कि, साल 2012 में वीडियोकॉन समूह को बैंक द्वारा लोन में धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने 24 दिसंबर को चंदा कोचर और उनके पति को पूछताछ के लिए बुलाया था। तब सीबीआई ने कपल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि दोनों पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया था।
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क्या है पूरा मामला?
ICICI Bank Fraud Case: बता दें कि, ये मामला साल 2012 की वह घटना है जब आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3250 करोड़ का लोन दिया था। इसमें चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की 50 फीसदी हिस्सेदारी थी। वहीं लोन दिए जाने के बाद ये नॉन-परफॉर्मिंग एसेट हो गया और बाद में इसे बैंक फ्रॉड घोषित कर दिया गया। जिसके चलते साल 2018 में उन्हें बैंक से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में सितंबर, 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया।
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